▪जबतक कोई इमरजेन्सी न हो अनावश्यक रुप से न निकलें।
▪एसेंशियल सर्विस देने वाले तथा एसेंशियल सर्विस के विभागीय कर्मियों को पास निर्गत होंगे ।
▪आफिस स्टाफ एक बार टाइमिंग पर पहुच जाये तो बाहर नही निकलेगें ड्युटी समाप्ति के उपरान्त बाहर निकलकर सीधे अपने घऱ जायेगा अनावश्यक कही नही जायेगा
▪एक मोटर साइकिल पर दो लोग नही चलेगें सम्पूर्ण कागजात, विभागीय आईडी, ड्युटी पास, साथ रखेगें यदि ऐसे कागजात नही पाये गये तो कठोरतम कार्यवाही की जायेगी
▪आपात कालीन चिकित्सीय सुविधा में निकलने वाला व्यक्ति मेडिकल कागजात स्वयं अपने पास रखेगे और पूछे जाने पर दिखायेगें
▪यदि कोई अनावश्यक रुप से घूमता पाया गया तो लाकडाउन उल्लघन में गाडियां सीजकर मुकदमा पंजीकृत होगा ।